प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज


प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज

शिवपुरी/ राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा शिक्षा का अधिकार सत्र 2023-24 के लिए प्राइवेट स्कूलों की मान्यता, नवीनीकरण, आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी अनुसार समय अवधि में जारी किए जाने के निर्देश दिए गए है। जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण के लिए आरटीआई एमपी अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए है।

आरटीई अधिनियम के अनुसार उपलब्ध मानक एवं मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जाएगी। समस्त अशासकीय स्कूलों (नवीन मान्यता/नवीनीकरण आवेदन) को सत्र 2023-24 की मान्यता के लिए समय-सारणी अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। जिसके अंतर्गत बीआरसीसी द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने 10 कार्य दिवस के अंदर प्रेषित करेंगे। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण बीआरसीसी द्वारा अनुशंसा सहित आवेदन अग्रेषित करने के 10 कार्य दिवस में। नवीन मान्यता के लिए प्रत्येक सोसायटी/ट्रस्ट को मान्यता शुल्क के लिए प्रा.वि.के लिए 5 हजार, मा.वि. के लिए 7500 एवं प्रा.से.मा.के लिए राशि 10 हजार ई पेमेंट के माध्यम से जमा करना होगी। मान्यता नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्रा.विद्यालय के लिए 2 हजार रुपए, मा.वि. के लिए 3 हजार रुपए तथा प्रा.से मा. के लिए 4 हजार प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एकमुश्त जमा किया जाना होगा। नवीन मान्यता अथवा नवीनीकरण के लिए प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी। जिसके लिए आवेदन किया है उक्त राशि एकमुश्त जमा की जाएगी। जिसमें छात्र संख्या 250 के लिए प्रा.वि. के लिए 20 हजार रुपए, मा.वि. के लिए 25 हजार रूपए तथा प्रा.वि. से मा.वि. के लिए 30 हजार रुपए तथा 250 से अधिक छात्र संख्या होने पर प्रा.वि. के लिए 30 हजार रुपए, मा.वि. के लिए 35 हजार रुपए एवं प्रा.वि. से मा.वि. के लिए 40 हजार रूपए देय होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र अनुसार कार्यवाही समय-सीमा में निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित जमा शुल्क सहित आवेदन लॉक कर विकासखंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक को भेजे, जिससे उनके द्वारा समयावधि में कार्यवाही संपादित की जा सके। मान्यता संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला शिक्षा केन्द्र के एपीसी उमेश करारे से संपर्क कर सकते हैं।

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