कोतवाली पुलिस व्दारा हाथ भट्टी की जहरीली शराब 5 लीटर का विक्रय करता पाया जाने पर आरोपी जाविद शाह के विरुध्द धारा 49क, 34 (1) आवकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द कर जेल भेजा।
कोतवाली पुलिस व्दारा हाथ भट्टी की जहरीली शराब 5 लीटर का विक्रय करता पाया जाने पर आरोपी जाविद शाह के विरुध्द धारा 49क, 34 (1) आवकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द कर जेल भेजा।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा समस्त थाना प्रभारियो को अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थो, जुआ एवं सट्टा के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था जिसके पालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव मुले एंव नगर पुलिस अधीक्षक श्री संजय चतुर्वेदी के मार्ग निर्देशन में कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड व्दारा टीम गठित की गयी सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुराने रेल्वे स्टेशन के पास शराब विक्रय करने की नियत से खडा है सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु फोर्स को पुराना रेल्वे स्टेशन की तरफ रवाना किया तो एक व्यक्ति हाथ में सफेद कट्टी लिये खडा मिला जिसे फोर्स व्दारा घेरकर पकडा जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जाविद शाह पुत्र बाबू शाह उम्र 24 साल नि0 जवाहर कालोनी थाना देहात शिवपुरी का होना बताया हाथ में लिये प्लास्टिक की कट्टी को चैक किया तो उसमें हाथ भट्टी की बनी जहरीली शराब करीबन 5 लीटर पायी गयी जिसे आरोपी अवैध रुप से विक्रय करने की नियत से लिये खडा था आरोपी से मौके पर शराब जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी बाद आरोपी के विरुध्द अप.क्र. 51/26 धारा 49क, 34 (1) आवकारी एक्ट का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया कोतवाली पुलिस व्दारा इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
सराहनीय भूमिकाः. उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक कृपाल सिंह राठौड, प्र.आर. 692 अजेन्द्र परिहार, आर0 620 मोहित शर्मा की भूमिका रही।