भूमि नामांतरण प्रकरण में अनियमितता पर कार्रवाई, सहायक ग्रेड-3 एवं पटवारी निलंबित

भूमि नामांतरण प्रकरण में अनियमितता पर कार्रवाई, सहायक ग्रेड-3 एवं पटवारी निलंबित



शिवपुरी, 7 मार्च 2026/ कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर भूमि नामांतरण प्रकरणों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। ग्राम जरगंवा अब्बल स्थित भूमि से संबंधित प्राप्त शिकायत की जांच डिप्टी कलेक्टर एस.डी.धाकड़ द्वारा की गई। 

जांच में उल्लेख किया गया कि श्वेता पत्नी प्रदीप शर्मा द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र क्रमांक आर13022500172193 के माध्यम से उमेश पुत्र चतुर्भुज गुप्ता के पक्ष में विक्रय किया गया था। इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2503/2024-25/अ-6 के आदेश से उमेश गुप्ता के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया तथा राजस्व अभिलेख में उसका अमल भी कराया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि बाद में बिना पुनर्विलोकन की अनुमति लिए आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण प्रविष्टि को विलोपित कर पुनः पूर्व स्वामी का नाम अंकित कर दिया गया, जो कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के प्रावधानों के विरुद्ध पाया गया। साथ ही ग्राम जरगंवा अव्वल की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 247 के संबंध में भी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नवीन सर्वे नंबर निर्मित करने तथा वेबजीआईएस आईडी के माध्यम से उन्हें सक्रिय एवं निष्क्रिय करने की अनियमितताएं पाई गईं। जिसके तहत वृत दिनारा तहसील करैरा के प्रभारी नायब तहसीलदार अशोक श्रीवास्तव द्वारा किये गये उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा में कार्य संपादित किये जाने हेतु आदेशित किया है।

साथ ही उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर लोकेन्द्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन के आधार पर ब्रजेश यादव, पटवारी हल्का सेमरा, तहसील करैरा के विरुद्ध भी शासकीय भूमि संबंधी प्रकरणों में नियम विरुद्ध कार्यवाही पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख), शिवपुरी रहेगा।


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