थाना पिछोर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर उच्च तीव्रता की आवाज में डी.जे. संचालित कर ध्वनि प्रदूषण, आमजन की शांति, सुविधा एवं लोक व्यवस्था प्रभावित करने पर डी.जे संचालक अभिषेक राजपूत के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

थाना पिछोर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर उच्च तीव्रता की आवाज में डी.जे. संचालित कर ध्वनि प्रदूषण, आमजन की शांति, सुविधा एवं लोक व्यवस्था प्रभावित करने पर डी.जे संचालक अभिषेक राजपूत के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।


पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ जिले मे शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु एवं बोर्ड परीक्षाओं के चलते जिले मे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसके पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले एवं एसडीओपी पिछोर श्री प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में पिछोर थाना पुलिस द्वारा अभिषेक राजपूत पुत्र पंकज लोधी निवासी वाचरौन चौराहा पिछोर द्वारा सार्वजनिक स्थल पर उच्च तीव्रता की ध्वनि में डी.जे. संचालित किया जा रहा था, जिससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होकर आमजन की शांति, सुविधा एवं लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। उक्त व्यक्ति पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अपराध अप.क्र. 87/26 धारा 7/15 कोलाहल अधिनियम का कायम कर विवेचना में लिया गया है।


सराहनीय भूमिका - निरीक्षक नीतू सिंह, उनि. रामकिशोर जोशी, सउनि. कमल सिंह बंजारा, सउनि. परमाल सिंह, आर. 425 धर्मेन्द्र सिंह लोधी, आर. 590 बचान सिंह, एवं आर. 757 जयेन्द्र सिंह, की अहम भूमिका रही।

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