थाना बदरवास पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 330/25 मे फरियादी की मारपीट करने के गम्भीर अपराध मे आरोपीगण रिंकेश उर्फ रिंकू यादव एवं विवेक सिंह यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया एवं जेल वारंट पर जेल भेजा


थाना बदरवास पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 330/25 मे फरियादी की मारपीट करने के गम्भीर अपराध मे आरोपीगण रिंकेश उर्फ रिंकू यादव एवं विवेक सिंह यादव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया एवं जेल वारंट पर जेल भेजा।

 फरियादी नन्दकुमार पुत्र लालसाहब यादव उम्र 42 साल निवासी बामौर ने आरोपीगण रिंकेश यादव, जीतेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव विवेक यादव के द्वारा माँ बहन की गंदी गंदी गालिया देकर लाठी डण्डो से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट लेख करायी थी रिपोर्ट पर से अप.क्र. 330/25 धारा 118(1), 115(2), 296ए, 351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना के दौरान मेडिकल ऑफिसर द्वारा मजरूब परमाल यादव की एमएलसी रिपोर्ट में चोट का प्रकार ग्रेवीयस इन नेचर तथा काईण्ड और बैपन मे सार्प हेवी ओवजेक्ट आना लेख किया जिससे प्रकरण में धारा 118(2) बीएनएस की ईजाफा की गई।

पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौड़ द्वारा गुण्डा बदमाश व्यक्तियो के बिरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं, इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस श्री संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बदरवास निरी. रोहित दुबे द्वारा थाना बदरवास की पुलिस टीम गठित कर आज दिनांक 09.02.26 को शेष आरोपी रिंकेश उर्फ रिंकू पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव उम्र 23 साल, विवेक सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह यादव उम्र 20 साल निवासी गण बामौर थाना बदरवास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कोलारस पेश किया जाकर आरोपीगण को भेजा जेल।


थाना प्रभारी निरी. रोहित दुबे, उनि नोबेल खेस, सउनि जगदीश पाराशर, सउनि रघुवीर सिंह मखेनिया, आर सदन भिलाला, आर नीरज ओझा, आर अनिल कुमार, आर. चालक दीनू रघुवंशी की मुख्य भूमिका रही।

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