पूर्व DSP को पैर छूकर मारी थी गोली, कोर्ट ने 6 को सुनाई 10-10 साल की सजा; एक परिवार के 5 सदस्य और पूर्व पार्षद दोषी
पूर्व DSP को पैर छूकर मारी थी गोली, कोर्ट ने 6 को सुनाई 10-10 साल की सजा; एक परिवार के 5 सदस्य और पूर्व पार्षद दोषी
शिवपुरी में करीब छह साल पहले पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा ने सौरभ चौहान, अमन चौहान, प्रदीप चौहान, शैलेन्द्र चौहान, अनूप चौहान और पूर्व पार्षद अनिल बघेल को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास और 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोप है कि 5 दिसंबर 2020 को सौरभ चौहान ने पूर्व डीएसपी के पैर छूने के बाद कट्टे से गोली चला दी थी। मामले में पांच दोषियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि अनूप चौहान फरार है।
