शिवपुरी शहर की बड़ी खबर:
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झांसी तिराहे से हटेगा ऐतिहासिक गांधी पेट्रोल पंप
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के फैसले के बाद शिवपुरी के झांसी तिराहे पर स्थित करीब ₹50 करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन से 66 साल पुराना विवाद सुलझ गया है।
अदालत ने 'मेसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स' के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया है।
15 दिन का अल्टीमेटम
कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। गांधी पेट्रोल पंप संचालक सुधीर ऑटोमोबाइल्स सहित अन्य संबंधित कब्जाधारियों को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का कानूनी नोटिस जारी किया जा रहा है।
यदि तय समय-सीमा में जमीन खाली नहीं की गई, तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही वर्ष 1999 से अब तक की बकाया लीज राशि, ब्याज और पेनल्टी की भी सख्त वसूली की जाएगी।
आगामी निशाने पर अन्य संपत्तियां
झांसी तिराहे के इस ऐतिहासिक मामले में मिली कानूनी जीत के बाद नपा का अतिक्रमण विरोधी दस्ता अब दुर्गा टॉकीज और माधव चौक के पास स्थित विवादित संपत्तियों को भी मुक्त कराने की तैयारी में जुट गया है।
प्रशासन की इस निर्णायक कार्रवाई से शहर के प्रमुख चौराहे पर वर्षों से फंसी करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का रास्ता साफ हो गया है।
