थाना इन्दार पुलिस ने नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले विधि विरूद्ध बालक को अभिरक्षा मे लेकर माननीय न्यायालय पेश किया।
थाना इन्दार पुलिस ने नाबालिग बालिका से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले विधि विरूद्ध बालक को अभिरक्षा मे लेकर माननीय न्यायालय पेश किया।
दिनांक 03.04.2026 को आदिवासी पीङिता द्वारा अपने माता पिता के साथ थाना आकर एक हस्तलिखित आवेदन पेश किया जिसमें गाँव के विधि विरुद्ध आरोपी द्वारा पीङिता को बहला फुसलाकर शादी का झाँसा देकर अपने साथ भगा ले जाने तथा गलत काम (बलात्कार)करने की रिपोर्ट लेख कराई थी उपरोक्त रिपोर्ट पर से अपराध धारा 137(2),87,64(1) बीएनएस 5L/6 पोक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण मे पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ एवं अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले के निर्देशन में एवं एसडीओपी अनुभाग कोलारस श्री संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इन्दार को टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी इन्दार द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा दिनांक 04.04.2026 को मुखविर की सूचना पर से विधिविरूद्ध बालक उम्र 16 साल निवासी ग्राम अम्हारा थाना इन्दार को अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इनकी रही भूमिका- थाना प्रभारी उनि विवेक यादव, प्र.आर.जितेन्द्र सिंह जाट, प्र.आर.वहीद खांन, प्रआर.हरीसिंह,प्रआर.विक्रमसिंह, आर.कमल जामौद,आर.चालक शीलेन्द्र फौजदार की सराहनीय भूमिका रही ।