-विकास पोर्टल नियम उल्लंघन पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

ई विकास पोर्टल नियम उल्लंघन पर 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित


शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में उर्वरकों का शत-प्रतिशत वितरण केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। अन्य किसी भी माध्यम से उर्वरक विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इसके बावजूद जिले के कुछ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना ई-पॉस/ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों का विक्रय किया गया। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 6 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमें जैसवाल ट्रेडर्स खनियाधाना, जनता एग्रो एजेंसी खनियाधाना, कृषि प्रोडक्ट खनियाधाना, माँ पीताम्बरा बिल्डिंग मटेरियल शिवपुरी, पित्र छाया ट्रेडर्स शिवपुरी, रामदास गुप्ता करेरा शामिल है।

उप संचालक कृषि, शिवपुरी द्वारा बताया गया कि जिले में उर्वरकों के वितरण एवं भंडारण की सतत निगरानी की जा रही है। भविष्य में भी यदि किसी विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 

किसानों से भी अपील की गई है कि वे केवल ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही उर्वरक प्राप्त करें एवं किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।


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